: नाबालिग से शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी जेल दाखिल
Fri, Feb 16, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसक्ती - शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया पीड़िता ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विगत 22 अगस्त 2021 को आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते रहा तथा परिवार वालो को बताने पर मारपीट की धमकी दिया था। तथा उसी दिनांक से जून 2023 तक आरोपी द्वारा शारीरिक शोषण करता रहा। प्रार्थिया द्वारा घटना की बात अपने घर वालों बताने पर थाना में रिपोर्ट करने आये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/2024 , धारा 376 भादवि , 4,6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा महिला एवं बच्चो से सबंधित अपराध में त्चरित कार्यवाही करने का उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाने पर जैजैपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -संजु राज कुर्रे पिता राजकुमार कुर्रे निवासी रीवाडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छग)
: पैसों का लालच देकर अनाचार करने के चार आरोपी जेल दाखिल
Fri, Feb 16, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - लोगो के आध्यात्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर अनाचार करने वाले चार आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण का एक आरोपी फरार है , जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
बिलासागुड़ी में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आज इस मामले का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा ने बताया गत दिवस चौदह फरवरी को थाना रतनपुर में पीड़िता के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके गांव के दो व्यक्तियों द्वारा उन्हें बताया गया कि एक ठाकुर बाबा है जो कुमारी कन्याओं की पूजापाठ करता है, जिससे पैसा बरसता है। जिस झांसे में वे लोग रतनपुर के मदनपुर में एक घर में आये एवं वहां पूजा पाठ के बाद बाबा द्वारा उन बच्चियों को अकेले कमरे मे ले जाकर पूजा पाठ के बहाने अनाचार किया गया। वापस जिला सारंगढ़ में अपने घर जाने पर बालिकाओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई , जिस पर परिजनों द्वारा रतनपुर थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई।प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में तत्काल अपराध क्रमांक - 132/24 एवं 133/2024 धारा-366(क), 376, 34 भादवि, 04 पाॅस्को एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बालिका संबंधी गंभीर अपराध होने से थाना प्रभारी रतनपुर के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटना के संबंध में अवगत कराया गया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ बघेल से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना रतनपुर में टीम गठित कर संदेहियों को लोकल मुखबिर के आधार पर आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई।आरोपियों को बालपुर, भाठागांव थाना सरसींवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ व लिगिंयाडीह व मदनपुर जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रकरण का एक आरोपी कन्हैया फरार है। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले निवासी धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे ने करीबन दो माह पूर्व से दो अलग-अलग स्थान की नाबालिक बच्चियों एवं उनके माता पिता को कुंवारी लड़की का पूजा कराकर एवं उसके उपर दैवीय शक्ति बैठाने से लाखों-करोड़ों रूपये की बारिश होती है कहकर अपने विश्वास में लिया। गत दिवस ग्यारह फरवरी को उन दोनों नाबालिक बच्चियों को उनके परिजनों के साथ बिलासपुर बस स्टैण्ड लेकर गये और वहाॅं पूजा करने वाले पंडित कुलेश्वर राजपूत उर्फ पंडित ठाकुर एवं उनका साथी कन्हैया से मिलवाकर उनके द्वारा ही पूजा पाठ कराकर पैसा बरसाना बताकर मुलाकात कराये। जहाॅं से वे लोग दोनों नाबालिक बच्चियों को मदनपुर रानीगाॅंव चैक के पास गणेश साहू के मकान में लेकर गये। जहाॅं सभी गणेश साहू के घर खाना खाये, पंडित कुलेश्वर ठाकुर दोनों नाबालिक बच्चियों में से एक बच्ची को मकान के अंदर कमरे में ले गया एवं पूजा के बहाने उनके परिजन और सभी लोगों को कमरे से बाहर कर दिया तथा अंदर कमरे में लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उक्त घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुये कमरे के बाहर छोड़ा। इसी प्रकार दुसरी नाबालिक लड़की को भी पूजा कराने के बहाने अंदर कमरे में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त घटनाकारित करने के पश्चात पंडित कुलेश्वर ठाकुर द्वारा उनके परिजन को बताया कि पूजा से मात्र चार हजार - दो हजार रूपये ही बारिश हो पाया है कहकर पैसे दे दिया। दोनों नाबालिक बच्चियाॅं घटना से इतने डरे सहमें थे कि वे उक्त घटना के संबंध में परिजन को जानकारी नहीं बता पाये। बिलासपुर बस स्टैण्ड से वापस अपने घर जाते समय उक्त घटना के संबंध में दोनों नाबालिक लडकियों ने अपने परिजन को बताया। इस प्रकरण में रतनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , वहीं एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , उपनिरीक्षक कमलेश बंजारे , प्रधान आरक्षक बलदेव सिंह , सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक बसंत मानिकपुरी, दीपक मरावी एवं महिला आरक्षक स्वाती बंजारे का सराहनीय योगदान रहा।बिलासपुर पुलिस की अपील -बिलासपुर पुलिस ने आम जनता से ऐसे झांसा देने वाले लोगो से सावधान रहने की अपील की है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो।गिरफ्तार आरोपीगण -धनिया बंजारे पिता स्व. श्यामलाल बंजारे उम्र 42 वर्ष निवासी बालपुर थाना सरसींवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छग , हुलसी रात्रे पिता तिहारू रात्रे उम्र 30 वर्ष निवासी भाॅंठागाॅंव थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ छग , गणेश साहू पिता कार्तिकराम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी मदनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छग और मुख्य आरोपी कुलेश्वर सिंह राजपूत उर्फ कुमार उर्फ पंडित ठाकुर पिता मोहन राजपूत उम्र 43 वर्ष पता लिगिंयाडीह बिलासपुर छत्तीसगढ़।
: अवैध संबंध के चलते पति ने दोस्त के साथ मिलकर की पत्नी और प्रेमी की हत्या
Wed, Feb 14, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टरायगढ़ - अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नशे में सोते देख तार से गला घोंटकर दोनों को मौत के घाट उतारने वाले पति सहित उसके दोस्त को लैलूंगा थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार गत 11 फरवरी को सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे थाना लैलूंगा पुलिस को घटगांव के ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव की एक महिला श्रीमति नागवंशी उम्र लगभग 35 वर्ष का उसके घर पर और एक अन्य पुरुष संजय नाग उम्र लगभग 28 वर्ष का उसी घर के पास कच्चे रास्ते पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। सूचना मिलते ही एसपी रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा तत्काल लैलूंगा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े और घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चंद्रा को साइबर सेल, फॉरेंसिक सीन ऑफ क्राइम यूनिट प्रभारी शत्रुघ्न सिंह श्याम और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल रवाना किया और स्वयं मामले के अन्वेषण की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। पंचनामा दौरान ही दोनो महिला पुरुष के गले में लिगेचर मार्क दिख रहे थे , जिससे शुरू से ही दोनो की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृत्ति की लग रही थी। मामले की गंभीरता देखते हुये एसपी रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल स्वयं थाना लैलूंगा पहुंचे और साइबर सेल से मिली जानकारी को जोड़कर संदेहियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में आरोपी सुलेचंद नाग ने बताया वह पहले से जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में गांव का संजय नाग उसकी पत्नी से मिलने आता है , इस वजह से गांव में उसे अपने जान पहचान वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। गत दिवस दस और ग्यारह फरवरी की दरम्यानी रात जब वह रायगढ़ पूंजीपथरा क्षेत्र से वापस अपने घर आया तब उसका दोस्त शंकर भी साथ था। घर पर अपनी पत्नी को संजय नाग के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नशे में सोते देख उसी समय उसने दोनो को मारने का सोचा और शंकर की मदद से पहले संजय को घर में पड़े सफेद रंग की प्लास्टिक तार से गला घोंटकर मार डाला इस दौरान सुलेचंद की पत्नी भी जाग गई और वहीं सहम कर बैठी रही। संजय के बाद उनकी पत्नी को भी एक अन्य काले तार से उसी तरह गला घोंटकर मार डाला जिसके बाद दोनो को अंधेरे में कपड़े पहनाया फिर फंस जाने के डर से संजय को उठाकर बाहर ले गये और बाजू के कच्चे रास्ते में रख दिया। इस दौरान उसके शव को गिराया भी जिस कारण माथे पर चोंट का निशान दिख रहा था। आरोपियों का प्लान घटना को फांसी का स्वरूप देने का था जिसके लिये गांव में अपने लोगों से उन्होंने पुलिस को गुमराह करने दोनो मृतकों द्वारा खुद से फांसी लगा लेने की झूठी कहानी की तैयारी भी की थी पर पंचनामा पीएम दौरान ही पुलिस को हत्या का शक हो गया था। प्रकरण हत्या और साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज कर दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर गवाहों के समक्ष क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी कराया गया और मेमोरेंडम दर्ज कर फिजिकल एविडेंस भी बरामद किये गये हैं। आरोपियों को लैलूंगा थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।इस प्रकरण को सुलझाने में निरीक्षक राजेश जांगड़े, निरीक्षक शरद चंद्रा, सीन ऑफ क्राइम यूनिट इंचार्ज शत्रुघ्न सिंह श्याम तथा थाना लैलूंगा , साइबर सेल और चौकी रैरूमा के कर्मचारियों की सराहनीय योगदान रहा।