Wednesday 4th of November 2026

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: अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास

*⏺️अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 25 हजार रुपया अर्थ दंड से किया गया दंडित* ⏩मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है की आरोपी राजकुमार गोड उम्र 40 साल निवासी कोटमीसोनार बड़ेअमेरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के कब्जे से दिनांक 20.09.23 को अलग अलग जारिकेंन में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब 80 लीटर कीमती 8000/₹ को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 467/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। तथा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने से दिनांक 23.12.23 को *निर्णय में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है* ।

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