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: फर्जी खाता खुलवाकर अफरा तफरी करने का आरोपी जेल दाखिल

Mukesh Kumar Bharti

Mon, Feb 12, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट सरगुजा - साइबर सेल एवं थाना मणीपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से रोजगार दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर फर्जी खाता खोलकर अफरा तफरी करने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये मणीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार प्रार्थी विजय पाल आत्मज लल्लू प्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी कंचनडीह थाना कोदमी जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही हाल मुकाम महुआपारा थाना गांधीनगर ने थाना मणीपुर आकर गत दस फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह गोरेला पेंड्रा मारवाही का स्थायी निवासी हैं, वर्ष 2022 मे प्रार्थी का रिश्तेदार प्रार्थी को बताया कि आदित्य महंत जो कि एक कम्पनी मे मैनेजर हैं और काफी लोगो का पंजीयन कर रोजगार दिला रहा हैं। प्रार्थी रोजगार की तलाश मे ग्राम परसापाली आकर देखा तो आदित्य महंत कई लोगो से आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज लेकर घर बैठे सामान पैकिंग करने का काम जिसमें प्रतिमाह दस - बारह हजार रुपये का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजीयन कर रहा था। प्रार्थी द्वारा भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज देकर अपना मौक़े पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया। पंजीयन के पश्चात प्रार्थी द्वारा आदित्य महंत से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया जो आदित्य महंत से सम्पर्क नही हो सका। गत माह 22 जनवरी को गुजरात पुलिस द्वारा प्रार्थी के घर आकर उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते की रकम की अफरा तफरी करने का नोटिस प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा पता करने पर पता चला कि आदित्य महंत द्वारा प्रार्थी का आईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त कर प्रार्थी के नाम की फर्जी खाते का उपयोग कर अन्य व्यक्ति के खाते से कुल 1162939 रुपये की राशि का अफरा तफरी किया हैं। प्रार्थी के नाम से अन्य बैंक मे भी फर्जी रूप से खाता खोला गया है एवं उक्त खाते मे लेन देन किया गया है। खाते के सम्बन्ध मे प्रार्थी कों कोई जानकारी नही थी , गुजरात पुलिस के आने पर धोखाधड़ी की घटना की जानकारी प्रार्थी कों हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 42/24 धारा 420 भादवि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी के संबंध मे तकनीकी जानकारी प्राप्त कर आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम कों डाल्टेनगंज झारखण्ड रवाना किया गया था। पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम आदित्य महंत आत्मज रविदास महंत उम्र 23 वर्ष निवासी भट्ठी रोड अम्बिकापुर का होना बताया। आरोपी से घटना के संबंध मे पूछताछ किये जाने पर कई लोगो की आईडी प्राप्त कर फर्जी रूप से ऑनलाइन खाता खुलवाकर धोखाधड़ी कारित कर अफरा तफरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नग मोबाइल , 03 नग एटीएम कार्ड , 01 नग लैपटॉप बरामद किया गया है।आरोपी के विरुद्ध मामले में अपराध सबूत पाये जाने से मणीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, सतीश सिंह, आरक्षक सुयश पैकरा, अशोक यादव, सुरेश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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